मलविंदर मोहन सिंह और मालव होल्डिंग्स को जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने उद्योगपति मलविंदर मोहन सिंह और मालव होल्डिंग्स को सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। सैट ने फोर्टिस हेल्थकेयर से जुड़े एक मामले में उल्लंघन के संबंध में यह आदेश जारी करते हुए इस राशि को छह सप्ताह की भीतर जमा करने के लिए कहा है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि अगर वे राशि की जमा कर देते है, तो अपील के लंबित रहने तक सेबी शेष जुर्माने की वसूली नहीं करेगा।
सैट ने कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा जमा राशि को एक ब्याज मिलने वाले खाते में रखा जाएगा और यह अपील के निर्णय पर निर्भर होगा। यह आदेश दरअसल अप्रैल में पूंजी बाजार नियामक के आदेश के खिलाफ सिंह और कंपनी की सैट के समक्ष अपील करने के बाद आया है। इससे पहले, सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह पर पांच करोड़ रुपए और मालव होल्डिंग्स पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मालव होल्डिंग्स सिंह के स्वामित्व वाली कंपनी है।
इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर के मुख्य वित्तीय अधिकारी गगनदीप सिंह बेदी पर भी 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सिंह बंधुओं और अन्य से जुड़ा यह मामला फोर्टिस हेल्थकेयर से कोष की हेराफेरी से संबंधित है। कोष से अंतत: आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लि. को फायदा हुआ जो परोक्ष रूप से पूर्व प्रवर्तकों के स्वामित्व और प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में था।
(जी.एन.एस)